नाम आरोपीगण :- (1) श्रीमती द्रौपती बाई पिता स्व.कृष्ण कुमार बरगाह, उम्र 78 वर्ष, सा.ग्राम रमतला, थाना कोनी, जिला बिलासपुर(छ.ग.)
(2) श्रवण कुमार बरगाह पिता स्व.कृष्ण कुमार बरगाह, उम्र 55 वर्ष, सा.ग्राम रमतला, थाना कोनी, जिला बिलासपुर(छ.ग.)
(3) रमेश कुमार बरगाह उर्फ पवन बरगाह पिता स्व.कृष्ण कुमार बरगाह, उम्र 48 वर्ष, सा.ग्राम रमतला, थाना कोनी, जिला बिलासपुर(छ.ग.)
(4) सोमनाथ ठाकुर उर्फ उद्धो पिता स्व.कृष्ण कुमार बरगाह, उम्र 45 वर्ष, सा.ग्राम रमतला, थाना कोनी, जिला बिलासपुर(छ.ग.)
(5) भोज सिंह बरगाह पिता स्व.कृष्ण कुमार बरगाह, उम्र 43 वर्ष, सा.ग्राम रमतला, थाना कोनी, जिला बिलासपुर(छ.ग.)
विवरण:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी विश्वकांत निर्मलकर पिता माखन लाल निर्मलकर, उम्र 41 वर्ष, सा.कन्हैया सिटी, बंधवापारा, सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर दिनांक-04/01/2023 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसने ग्राम रमतला पटवारी हल्का नंबर-24 थाना कोनी जिला बिलासपुर में स्थित भूमि के खसरा नंबर 1029/01 कुल रकबा 0.2390 हेक्टेयर की भूमि को दिनांक-13/01/2021 को राजस्व अभिलेख में भू-स्वामित्व (1)श्रीमती द्रौपती बाई ठाकुर (2)श्रवण कुमार ठाकुर (3)रमेश कुमार ठाकुर (4)सोमनाथ ठाकुर (5)भोज सिंह ठाकुर सभी निवासी ग्राम रमतला थाना कोनी जिला बिलासपुर ने सम्मिलित खाता वाले उपरोक्त जमीन को दिनांक-13/01/2021 को भूमि बिक्री नामा कुल 25,50,000 (पच्चीस लाख पच्चास हजार) रूपये में नोटरी के माध्यम से गवाहों के समक्ष इकरारनामा कर बैंक के माध्यम से 2,00,000 रूपये (दो लाख रुपये) ममता बाई बरगाह पति भोज सिंह के खाते में त्ज्ळै के माध्यम से दिनांक-04/03/2021 को एवं दिनांक-17/03/2021 को छम्थ्ज् के माध्यम से 1,40,014 रूपये (एक लाख चालीस हजार चैदह रुपये) ममता बाई बरगाह पति भोज सिंह के खाते में एवं नगद 70,300 रूपये (सत्तर हजार तीन सौ रूपये) इस तरह कुल 4,10,314 रूपये (चार लाख दस हजार तीन सौ चैदह रूपये) प्राप्त कर उक्त भूमि का रजिस्ट्री प्रार्थी के नाम से नहीं कर (1)सुधीर गिडवानी एवं (2)आशीष गिडवानी निवासी रामायण चैक चांटीडीह सरकंडा बिलासपुर के नाम से रजिस्ट्री कर इसके साथ धोखाधड़ी किये है। भूमि स्वामी के द्वारा प्रार्थी से 4,10,314 रूपये प्राप्त कर इसके नाम से रजिस्ट्री नहीं किये एवं इसके रूपये भी नहीं लौटाया है। प्रार्थी के लिखित शिकायत पत्र पर धारा-420, 34 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण के हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान उ.म.नि. एवं व.पु.अ. श्रीमती पारुल माथुर द्वारा प्रकरण के आरोपीयो को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु आदेशित करने पर श्रीमान अ.पु.अ. शहर, श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं न.पु.अ. सरकण्डा, श्रीमती पुजा कुमार के कुशल मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में प्रकरण के आरोपियों की गृह ग्राम मे पतासाजी की जा रही थी, जो गिरफ्तारी के भय से पुलिस को देखकर लुकछिप रहा थे, जिसे मुखबिर सूचना के मदद से आरोपियों के घर कोटा थाना कोटा बिलासपुर मे दबिश देकर पकड़कर थाना लाया गया, जिससे घटना के संबंध में पूछताछ पर जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।
विशेष योगदान:-निरीक्षक सुखनंदन पटेल, प्र आर 552 विष्णु प्रसाद साहू,, प्र आर 566 राजेन्द्र चन्द्रा, म.आर. 108 उत्तरी भारती,, आर. संजय कश्यप , आर. दुर्गेश यादव, आर. 1481 विनीत कोसले ,आर 1230 चन्द्रशेखर मरकाम