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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सहायक यंत्री जनपद पंचायत गंगेव को डीईओ लेटर जारी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सहायक यंत्री जनपद पंचायत गंगेव को डीईओ लेटर जारी ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा स्वप्निल वानखडे आई.ए.एस. द्वारा श्रीकांत द्विवेदी सहायक यंत्री जनपद पंचायत गंगेव को अर्द्धशासकीय पत्र (डीईओ लेटर) जारी करते हुये कहा कि माननीय न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ के परिपालन में अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेशानुसार जिले में प्रचलित म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40, 92 के प्रकरणो माननीय कलेक्टर न्यायालय की ओर म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत सुनवाई कर युक्तियुक्त आदेश पारित करने हेतु प्रेषित किया जाकर निर्धारित सुनवाई में उपस्थित रहकर अद्यतन प्रतिवेन माननीय कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु श्री द्विवेदी को निर्देशित किया गया था किन्तु सहायक यंत्री श्री द्विवेदी द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया। जिस कारणवस न्याय की प्रक्रिया बाधित हो रही है प्रतिवेदन के अभाव में न्यायालय समयावधि में प्रकरणो का निराकरण नही हो पा रहा है। 
जिस कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी वानखडे के द्वारा जनपद पंचायत गंगेव अन्तर्गत कुल प्रकरण 27 संबंधित ग्राम पंचायतो गोदरी, पडुआ, भौखरीखुर्द, मदरी, मदरी, बांस बडोखर, गंगेव, तेंदुआ कोठार, गोंदरी 10, गोंदरी 10, गोंदरी 10, देवास, देवास, गढ, सथिनी, गोदरी 10, मौहरिया, नदना, क्योटी, जोडौरी, मौहरिया, कंदैला, टेहरा, सिरसा एवं क्योटी के प्रकरणो का संयुक्त रूप से प्रतिवेदन श्री द्विवेदी सहायक यंत्री जनपद पंचायत गंगेव को 07 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु अर्द्धशासकीय पत्र जारी किया गया है।

Mukesh tiwari

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