मऊगंज पुलिस ने अलग अलग जगहो से 02 नाबालिक अपह्ताओ को दस्तयाब कर सकुशल परिजनो को किया सुपुर्द
*पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन मुस्कान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नवनीत भसीन रीवा के निर्देशन में एवं श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय मडगंज श्री विवेक कुमार लाल व एसडीओपी महोदय मऊगंज श्री नवीन दुबे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्वेता मौर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही*
*घटना का संक्षिप्त विवरण:-* दिनांक 18/01/2018 को फरियादीया ने रिपोर्ट की थी की इसकी नाबालिक लड़की उम्र 14 वर्ष मऊगंज बाजार जाने का कहकर गई थी जो वापस नहीं आई रिपोर्ट पर अपराध अपराध क्र. 16/2018 धारा 363 ता. हि का कायम कर विवेचना में लिया गया। अपता की दस्तयाबी हेतु श्रीमान एसडीओपी महोदय मऊगंज के निर्देशन में एक टिम का गठन किया गया जो अपहता दिनांक 10/09/22 को ग्राम घुरेहटा में दस्तयाब हुई अपता की दस्तयाबी कर अपहृता से पूंछतांछ कर कथन लेख किया गया तो अपने धारा 161 जा.फौ. के कथन से बताई आज से करीबन 3-4 साल पहले घटना दिनांक को अपने घर पर अकेली थी तब इसके गांव की सीता साकेत घर आकर बोली की सब्जी लेने बाजार चलो तब यह सीता साकेत के साथ बाजार चली आई बाजार मे सीता साकेत ने इसे चाट खिलाई ओर पानी पिलाई पानी पिलाने के बाद इसको कुछ याद नही था अगले दिन सुबह उठ कर बताई की मे कमरे मे थी कमरे मे एक व्यक्ति जिसका नाम विक्रम अहिरवार है उपस्थित था तब उससे पुछी की मुझे यहां कब और कौन लेकर आया है। तब उस व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारी चाची सीता साकेत ओर गुलशेर मुसलमान ने तुम्हे 70 हजार रु. में बेचा है। उसके कमरे के आस पास कोई नही था विक्रम अहिरवार मुझे बहुत मारता पिटता था और मेरे साथ जबरजस्ती गलत काम करता था मे करीबन एक वर्ष तक उस कमरे मे थी। उस जगह को गुडा बोलते है जो दमोह में है। वह मुझे किसी से मिलने व बात भी नहीं करने देता था जब मेने विक्रम को किसी से किसी से बात करते सुना की यह मुझे किसी और को बेचने वाला है तब से वहां से किसी तरह से भागकर इटवा दुपारिया जिला दमोह चली आई। और यही पर रहकर मजदूरी का काम करने लगी इसी दौरान मेरी मुलाकात ओमकार पटेल निवासी दमोह से हुई जिसको मेने सारी बात बताई और जब में 18 वर्ष की हो जाने पर ओमकार पटेल से मैने विवाह कर लिया था।
अपहता के उक्त कथन एवं न्यायालय मे दिए धारा 164 जा. फौ के कथन के आधार पर आरोपिया सीता साकेत निवासी घुरेहटा . गुलशेर मुसलमान निवासी घुरेहटा तथा विक्रम अहिरवार पिता रंजीत अहिरवार निवासी गुड़ा जिला दमोह के विरुद्ध धारा 323,366,366,370,376, 376 (2) एन. 368,34 ता. हि एवं 5/6, 17 पास्को एक्ट का ईजाफा किया गया तथा आरोपिया सीता साकेत को हिरासत मे लेकर सम्पूर्ण घटना व अन्य आरोपियो के सम्बंध मे पुछताछ की जा रही है। अपहता गुमशुदा को दस्तयाब कर सकुशल परिजनो को सुपूर्द किया गया।
*2.घटना का संक्षिप्त विवरण:-*
फरियादीया ने दिनांक 23/05/2022 को रिपोर्ट लिखवाई की इसकी नाबालिक लड़की उम्र 16 वर्ष प्रातः 09 बजे शंकर जी को स्नान कराने देवतालाब के लिए घर से निकल गई थी जो शाम तक वापस नही आई जिसका गांव पड़ोस रिस्तेदारी मे काफी पता तलाश किया परन्तु पता नहीं चला रिपोर्ट पर अपराध क्र. 324/2022 धारा 363 ता. हि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था प्रकरण में थाना मऊगंज पुलिस टीम ने सायबर सेल से प्राप्त जानकारी के आधार पर गुमशुदा अपहता को ग्राम जरहा थाना गढ़ जिला रीवा से दस्तयाब कर सकुशल परिजनो को सुपूर्द किया गया है।
महत्वपूर्ण भूमिका- थाना प्रभारी श्वेता मौर्या, उनि एलबी सिंह, उनि विकास सिंगौर, प्रजार 561 रामकुमार भास्कर आर. 1157 चन्द्रभान सिंह, आर. 724 जीवन मोबिया, आर. विरेन्द्र शुक्ला, आर. 777 नीलेश सिंह, आर. 71 पवन मेड़ा, आर. 1060 धीरज मिश्रा महिला आर. 861 विदुशी पाण्डेय, 1090 सत्यम बागरी, एवं सायबर सेल रीवा का विशेष योगदान रहा।
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