रीवा । शासन द्वारा मदिरा बिक्री के लिए देशी एवं विदेशी मदिरा की दरें निर्धारित की गई हैं।
कम्पोजिट मदिरा दुकान मऊगंज क्रमांक एक तथा कम्पोेजिट मदिरा दुकान हनुमना क्रमांक एक द्वारा निर्धारित दर से अधिक दरों पर मदिरा की बिक्री करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने इन दोनों मदिरा दुकानों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही इन दोनों दुकानों को 26 अगस्तको एक दिन के लिए पूरी तरह से मदिरा बिक्री के लिए निलंबित रखने के आदेश दिए हैं। इस दिन इन दुकानों से मदिरा की बिक्री नहीं होगी। इन दोनों दुकानों में अधिक दर पर मदिरा बेचने की शिकायतें प्राप्त होने पर इनकी जांच कराई गई। जांच कराने पर शिकायत सही पाए जाने तथा नोटिस का संतोषजनक उत्तर न देने पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई।