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अपर कलेक्टर ने विगत एक वर्ष से खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले हितग्राहियों का सत्यापन करने के दिये निर्देश

सुनामी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ । अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने समस्त जनपदों के सीईओ, नगर निगम के सहायक आयुक्त एवं सहायक और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों से कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नवीन परिवारों को जोड़ने एवं अपात्र हितग्राहियों को हटाने की कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अन्तर्गत शामिल पात्र परिवारों द्वारा खाद्यान्न प्राप्त करने के डाटा का समीक्षा करने पर पाया गया कि जिले में लगभग 8258 परिवारों को विगत एक वर्ष से उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न सामग्री नहीं दी जा रही है। जिसके कारण खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने के साथ स्थान पर नवीन हितग्राहियों को नहीं जोडा गया। अत: ऐसे हितग्राही जिन्हें पिछले एक वर्ष से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है उनका सत्यापन करें।

Mukesh tiwari

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